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जनता जल योजना

जनता जल योजना जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की वे पेयजल योजनाएं हैं जिनको जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा तैयार करने के उपरान्त, संचालन हेतु ग्राम- पंचायतों को सुुपुर्द की जाती रही हैं। वित्त विभाग की अ.शा.टीप दिनांक 1.11.10 के क्रम में इन योजनाआंे के संचालन हेतु देय अनुदान-1 अप्रैल, 2011 से सीधे ही पंचायती राज विभाग के बजट मद 2515 में दिया जा रहा है।

 

बीकानेर एवं जैसलमेर ज़िलों को छोड़कर, शेष 31 ज़िलों की 222 पंचायत समितियों मंे 6523 जनता जल योजनाएं संचालित हैं, जिनमें 7301 अंशकालीन पम्प चालक कार्यरत हैं। इन योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है।

योजना के उददेश्‍य

  • ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना।

योजना के लाभ

  • विद्युत खर्च -वास्तविक उपभोग के आधार पर, विद्युत खर्च हेतु पूर्ण राशि दी जा रही है।
  • पम्प संचालन कर्मी (अंशकालीन श्रमिक) को-पम्प संचालन के लिए रूपये 83/-प्रतिदिन के आधार पर (अधिकतम 26 दिवस के लिए)-कुल राशि रूपये 2158/-प्रति स्रोत प्रतिमाह का भुगतान किया जा रहा है।
  • अनुरक्षण एवं मरम्मत-
    • सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु राशि रूपये 400/-प्रति होर्स पॉवर, प्रति वर्ष।
    • मोनो ब्लॉक पम्प हेतु राशि रूपये 1000/-प्रति सेट, प्रति वर्ष पंचायत समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
  • नवीन दिशा-निर्देश-वर्तमान में विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 165 (07) परावि/ एसएफसी/चतुर्थ/2013-14/13116 दिनांक 30.3.15 द्वारा भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है।